सरकार किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर 50% सब्सिडी जाने जानकारी विस्तार से..
Subsidy Scheme | दोस्तों खेती को यदि आधुनिक तरीके से की जाए तो किसानों का काफी समय भी बचता है उसी के साथ में किसानों का काफी पैसा भी बचता है और विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान उत्पादन भी अधिक ले सकते हैं
लेकिन अभी के समय पर खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों के दाम काफी ज्यादा है जिससे किसान उन्हें खरीद नहीं थे इस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर 50% सब्सिडी
यानी 60000 जिसके लिए किसान योजना के तहत आवेदन करके ये मशीन सब्सिडी पर लेना चाहते हैं तो अभी आवेदन करें आइए देखते हैं आवेदन प्रक्रिया
पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान ! Subsidy Scheme
मध्य प्रदेश राज्य सरकार और कृषि अभियंत्रिक विभाग ने पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर अनुदान देने की योजना बनाई है इस योजना के तहत (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार कृषि यंत्र पर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50% सब्सिडी
यानी की 60000 रुपए तक अधिकतम इसी प्रकार यदि बात करें(SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 40% अनुदान अधिकतम 48000 हजार रुपए प्रदान करेगी
यानी की किसानों को आदि कीमतों में अब मशीनरी प्रधान किए जाएंगे इस मशीनरी का इस्तेमाल अपनी खेतों के साथ-साथ अन्य व्यवसाय कर्मों भी कर सकते हैं जिससे वह अपनी एक नई आई जनरेट कर सकते हैं
डीडी प्रक्रिया क्या रहेगी Subsidy Scheme
यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीडी बनवानी होगी , पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर आपको 7000 की डीडी बनवाना होगा
यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करते वक्त ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर इस डीडी को अपलोड करना होगा
आवेदन करने के लिए किसान का स्वयं का बैंक खाता डीडी संबंधित जिला सहायक कृषि मंत्री https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf के नाम से बनाकर जमा करना होगा
इस कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी Subsidy Scheme
यदि आप भी पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर अनुदान लेना चाहते हैं और अपने खेती के कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक कार्य चालू करके अपनी इनकम के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आसन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर काफी बढ़िया सब्सिडी दे रही है जिसके लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनकी सूची निम्नलिखित है
किसान का स्वयं का आधार कार्ड
बैंक पासबुक किसान की खुद की
जाति प्रमाण पत्र ताकि अनुदान प्रतिशत तय की जा सके
बी-1 की प्रति
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
किसान का स्वयं का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो
कृषि यंत्र के हिसाब से डीडी
इस योजना करने की पात्रता
यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करके पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बड़ी पात्रता नहीं है किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है उसी के साथ में विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर पहले जब सब्सिडी निकल गई उसके अंतर्गत 5 वर्षों में किसानों ने लाभ नहीं लिया हो..Subsidy Scheme
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