Pashu Lona yojana :अब पशुपालन के लिए ले लोन और प्राप्त करें 90% अनुदान यहां से जाने ! हमारे देश में पशुपालन लोगों की आय का एक प्रमुख स्रोत ऐसे में सरकार ने पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए एक योजना की शुरुआत हरियाणा सरकार ने की है इस योजना के तहत हरियाणा सरकार पशुधन को बढ़ावा देने के लिए लोन उपलब्ध करवाएगी जिन पर सब्सिडी सरकार की तरफ से दी जाएगी इस योजना की संपूर्ण जानकारी आपको इस आर्टिकल में देखने को मिलेगी
पशुपालन योजना सब्सिडी क्या है
हरियाणा राज्य सरकार पशुपालन के लिए इच्छुक लाभदार्थियों को गाय भैंस बकरी आदि के पशुपालन पर सब्सिडी युक्त ऋण उपलब्ध करवाएगी यदि आप भी पशुपालन में रुचि रखते हैं और आप हरियाणा के निवासी हैं लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो आप इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं
किस प्रकार मिलती है पशुपालन लोन पर सब्सिडी
पशुपालन लोन सब्सिडी योजना के तहत अनुसूचित जाति और सामान्य वर्ग के लिए अलग-अलग प्रकार की लोन सुविधा सरकार की तरफ से दी जाती है अनुसूचित जाति के लोगों को पशुपालन करने के लिए गाय भैंस पर 50% की सब्सिडी एवं बकरी भेड़ आदि के पशुपालन पर 90% की सब्सिडी दी जाएगी है सामान्य जाति के लोगों को इस योजना के तहत 25% की सब्सिडी पशुपालन लोन पर दी जाएगी
इस योजना के तहत पशुपालक को इस प्रकार लोन उपलब्ध करवाएं जाएंगे
- प्रति भैंस – (60249)
- प्रति गाय – (40783)
- प्रति भेड़ एवं बकरी – ( 4063)
- प्रति मुर्गी – ( 720)
- इस योजना के तहत 4% ब्याज दर पर 1 साल के लिए लोन उपलब्ध करवाया जाएगा
- पशुपालन लोन सब्सिडी योजना का लाभ लेने हेतु पात्रता
- इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा का मूल निवासी होना अनिवार्य है
- आवेदक के पास स्वयं के चार पशु होना अनिवार्य है
- आवेदक के पशुओं का बीमा होना अनिवार्य है
- आवेदक के पास पशुओं को रखने के लिए पर्याप्त जगह होना चाहिए
पशुपालन लोन योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
1. मूलनिवासी प्रमाण पत्र
2. आय प्रमाण पत्र
3. आधार कार्ड
4. पहचान पत्र
5.पशुओं का बीमा और स्वास्थ्य कार्ड
6. मोबाइल नंबर
7. बैंक पासबुक
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पशुपालन लोन योजना का आवेदन कैसे करें
आप इस योजना का आवेदन ऑनलाइन माध्यम से कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे पर जाकर या फिर आप ग्राम पंचायत आंगनबाड़ी केंद्र से भी इस योजना आवेदन कर पाएंगे
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