किसानों को सिंचाई की समस्या से मिलेगा छुटकारा इस योजना के तहत मिलेगी 80% तक की सब्सिडी !

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Diggi Subsidy Scheme : दोस्तों देश भर में किसानों का लाभ बचाने के लिए सरकार एक से एक योजना चल रही है जिसे किसानों को लाभ हो रहा है इसी कड़ी में राज्य सरकार एक ऐसी योजना चल रही है जिसके तहत किसानों को सिंचाई संबंधित जो समस्याएं आती है

उन्हें दूर किया जा सकता है और इस योजना का यदि कोई किसान लाभ लेता है तो उसे काफी फायदा होगा और किसानों के उत्पादन में काफी वृद्धि होगी इस योजना का नाम है डिग्गी अनुदान योजना इस के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं तो यह आर्टिकल आपके लिए काफी लाभदायक होने वाला है किसान साथियों आर्टिकल को अंत तक अवश्य पड़े

क्या है डिग्गी अनुदान योजना और किस राज्य में मिल रहा है किसानों का नाम ! Diggi Subsidy Scheme

दोस्तों देशभर में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार आए दिन एक से बढ़कर एक योजना चलाती हैं और खेती में सबसे महत्वपूर्ण है सिंचाई यदि किसान के पास पर्याप्त मात्रा में पानी हो और वह समय पर सिंचाई कर सके तो उनके उत्पादन में काफी वृद्धि होती है

अब ऐसे में किसानों को कई बार यह समस्या आती है की सीजन की शुरुआत में तो किसानों की बोरवेल्स और कुएं में काफी अच्छा पानी होता है लेकिन मध्य में पानी खत्म हो जाता है इसी समस्या को दूर करने के लिए राजस्थान राज्य सरकार एक अनोखी योजना चल रही है जिसके तहत डिग्गी निर्माण पर सरकार 85% अनुदान किसानों को प्रदान कर रही है

जिसके तहत बजट 2025 में डिग्गी निर्माण लक्ष्य को 5000 से बढ़कर 10000 कर दिया गया था और अब किसान इस योजना के तहत लाभ ले सकते हैं और अपने सिंचाई के कार्यों को आसानी से कर सकते हैं

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कितना मिलेगा अनुदान वर्ग के हिसाब से Diggi Subsidy Scheme

किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है इस योजना के तहत किसानों को उनके वर्ग के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा छोटे और सीमांत किसानों को 85% सब्सिडी यानी की 3 लाख 40 हजार रुपए की सब्सिडी दी जाएगी

इसी प्रकार सामान्य वर्ग के किसानों को जिनके पास 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि है 75% सब्सिडी यानी की ₹300000 का अनुदान दिया जाएगा किसान को अनुदान राशि 45 दिन के अंदर अंदर उसके बैंक अकाउंट खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी

किसानों को इस प्रकार दिया जाएगा अनुदान | Diggi Subsidy Scheme

यदि किसी का किसान के पास पांच हेक्टर से अधिक भूमि कृषि युक्त है तो उन्हें दो प्रकार से इस योजना के तहत अनुदान दिया जाएगा पहले माध्यम में किसान को यदि 4 लाख लीटर से कम क्षमता वाली अच्छी टिक्की का निर्माण करवाना है तो उसे पर 50% अनुदान या फिर 100 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता प्रदान किया जाएगा

किसान को यदि 4 लाख लीटर से अधिक क्षमता वाली अच्छी टिक्की का निर्माण करवाना है तो उसे पर 50% अनुदान या फिर 350 रुपये प्रति घन मीटर भराव क्षमता प्रदान किया जाएगा

यहां क्लिक करें -: बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान

यहां क्लिक करें -: रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान 

किन्हे दिया जाएगा इस योजना का लाभ | Diggi Subsidy Scheme

इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए किसान के पास सिक्षीत 0.5 हेक्टेयर से अधिक भूमि होना अनिवार्य है और आवेदन करने वाले किसान का इलाका नेहर क्षेत्र या शिक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आना चाहिए डिग्गी निर्माण के बाद चेतावनी वोट लगाना अनिवार्य रहेगा

आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज | Diggi Subsidy Scheme

सर्वप्रथम किसान का मूल निवासी प्रमाण पत्र आधार कार्ड भूमि संबंधी दस्तावेज पहचान पत्र किसान का मोबाइल नंबर दो पासपोर्ट साइज फोटो खाता विवरण और कुछ आदि दस्तावेज जैसे कि राशन कार्ड इस योजना की किसान को अधिकतम उनके वर्ग के हिसाब से 30000 रुपए तक का दान दिया जाएगा

कैसे कर सकते हैं किसान इस योजना के तहत आवेदन

Diggi Subsidy Scheme | इस योजना के तेज यदि कोई किसान आवेदन करना चाहता है तो वह इस योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर काफी आसानी से आवेदन कर सकते हैं और किस साथियों वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर आपको काफी सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे

वहां पर डिग्गी अनुदान विकल्प का चयन करें और जो जानकारी पोर्टल आपसे दर्ज करने के लिए कहे उन्हें दर्ज करके काफी आसानी से आवेदन कर सकते हैं या फिर आप ई मित्र केंद्र पर जाकर काफी आसानी से इस योजना का आवेदन करवा सकते हैं

यह योजना पहले आओ पहले पाओ के तार पर रहने वाली है इसलिए जल्द से जल्द नहीं दिया आप इस योजना का आवेदन नहीं करते हैं तो यह सुनहरा अफसर हो सकता है आपसे छूट जाए

योजना के आधिकारिक वेबसाइट http://rajkisan.rajasthan.gov.in/

योजना संबंधित संपर्क सूत्र

यदि क्रिस्टीयानो को आवेदन में या फिर अन्य किसी प्रकार की कोई समस्या इस योजना में आती है तो वह योजना संपर्क करेक्टर नंबर या फिर ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं

सहायता केंद्र नंबर 1 – 0141-2927047
सहायता केंद्र नंबर 2 – 0141-2922613

ईमेल आईडी adldir.ext.agri@rajasthan.gov.in

नोट; Mandikabhav.net वेबसाइट किसी भी सरकारी संस्था सरकारी विभाग या किसी भी सरकारी मंत्रालय से जुड़ी नहीं है ना ही किसी से कोई संबंध रखता है यहां सिर्फ एक व्यक्तिगत लेख एवं ब्लॉग है जिसमें दी गई समस्त जानकारी इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से ली गई है यदि इस आर्टिकल में किसी भी प्रकार की त्रुटि आई है तो कृपया क्षमा करें एवं हम से संपर्क करके कृपया उसे त्रुटि के बारे में बताएं हमारी टीम उसे त्रुटि को जल्द से जल्द सही करने का प्रयास करेगी धन्यवाद टीम Mandikabhav.net

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