किसानों को खेती में सशक्त और आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए सरकार दे रही है उर्वरक छिड़कने वाली मशीन एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर 50% सब्सिडी (Krishi yantara Subsidy) जाने जानकारी विस्तार से
Krishi yantara Subsidy : दोस्तों खेती को यदि आधुनिक तरीके से की जाए तो किसानों का काफी समय भी बचता है उसी के साथ में किसानों का काफी पैसा भी बचता है और विभिन्न कृषि यंत्रों के उपयोग से किसान उत्पादन भी अधिक ले सकते हैं लेकिन अभी के समय पर खेती में काम आने वाले कृषि यंत्रों के दाम काफी ज्यादा है जिससे किसान उन्हें खरीद नहीं थे
इस को देखते हुए मध्य प्रदेश सरकार में उर्वरक छिड़कने वाली मशीन पर 50% सब्सिडी यानी ₹40000 का अनुदान देने की योजना बनाई है एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर 50% सब्सिडी यानी 60000 जिसके लिए किसान 11 मार्च दिन मंगलवार रात के 12:00 तक आवेदन कर सकते हैं
कुछ ही समय की बात है और आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी 12 तारीख को लॉटरी जारी होगी इसमें किसानों के नाम बताए जाएंगे जिन्हें लाभ इस योजना का मिलेगा तो आप भी योजना के तहत आवेदन करके ये मशीन सब्सिडी पर लेना चाहते हैं तो अभी आवेदन करें आइए देखते हैं आवेदन प्रक्रिया
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फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान ! Krishi yantara Subsidy
Krishi yantara Subsidy | किसान साथियों मध्य प्रदेश में किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है इसी कड़ी में मध्य प्रदेश राज्य सरकार और कृषि अभियंत्रिक विभाग ने फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर मशीन पर अनुदान देने की योजना बनाई है
इस योजना के तहत (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार कृषि यंत्र पर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50% सब्सिडी यानी की 40000 रुपए तक अधिकतम इसी प्रकार यदि बात करें(SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर मशीन पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 40% अनुदान अधिकतम 32000 हजार रुपए प्रदान करेगी यानी की किसानों को आदि कीमतों में अब मशीनरी प्रधान किए जाएंगे
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मध्य प्रदेश राज्य सरकार और कृषि अभियंत्रिक विभाग ने पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर अनुदान देने की योजना बनाई है इस योजना के तहत (SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार कृषि यंत्र पर पर अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों को 50% सब्सिडी यानी की 60000 रुपए तक
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इसी प्रकार यदि बात करें(SMAM) अंडर आर.के.वी.वाय कैफेटेरिया अनुसार पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) मशीन पर सामान्य वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग के किसानों को 40% अनुदान अधिकतम 48000 हजार रुपए प्रदान करेगी यानी की किसानों को आदि कीमतों में अब मशीनरी प्रधान किए जाएंगे इस मशीनरी का इस्तेमाल अपनी खेतों के साथ-साथ अन्य व्यवसाय कर्मों भी कर सकते हैं जिससे वह अपनी एक नई आई जनरेट कर सकते हैं
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डीडी प्रक्रिया क्या रहेगी | Krishi yantara Subsidy
यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले डीडी बनवानी होगी रेज्ड फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर पर आपको 5500 की डीडी बनवाना होगा एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर आपको 7000 की डीडी बनवाना होगा
यदि आप भी आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करते वक्त ई कृषि यंत्र अनुदान पोर्टल पर इस डीडी को अपलोड करना होगा
आवेदन करने के लिए किसान का स्वयं का बैंक खाता डीडी संबंधित जिला सहायक कृषि मंत्री https://www.mpdage.org/Advertisement/e-krishi-DD_090921062243.pdf के नाम से बनाकर जमा करना होगा
बाकी अन्य सभी 7 कृषि यंत्र पर कितनी और कैसे मिलेगी सब्सिडी
दोस्तों अन्य सभी कृषि यंत्रों के बारे में हमने पूरी डिटेल्स के बारे में जानकारी दिए जिनके लिंक हमने नीचे दिए हैं क्लिक करके पूरी प्रक्रिया सभी के लिए अलग-अलग जरूर पड़े…
यहां क्लिक करें -: हैप्पी सीडर मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान
यहां क्लिक करें -: लेजर लेण्ड लेवलर मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान
यहां क्लिक करें -: बैकहो लोडर (35 एचपी ट्रेक्टर चलित) मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान
यहां क्लिक करें -: रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर मशीन पर कितना मिलेगा अनुदान
इस कृषि यंत्र पर अनुदान लेने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी Krishi yantara Subsidy
यदि आप भी रेज्ड बेड प्लांटर विथ इन्कलाइंड प्लेट प्लांटर एंड शेपर मशीन एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर अनुदान लेना चाहते हैं और अपने खेती के कार्यों के साथ-साथ व्यावसायिक कार्य चालू करके अपनी इनकम के स्रोतों को बढ़ाना चाहते हैं तो इसे आसन करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) पर काफी बढ़िया सब्सिडी दे रही है जिसके लिए आवेदन करने के लिए आपको कुछ जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होगी जिनकी सूची निम्नलिखित है
किसान का स्वयं का आधार कार्ड
बैंक पासबुक किसान की खुद की
जाति प्रमाण पत्र ताकि अनुदान प्रतिशत तय की जा सके
बी-1 की प्रति
बिजली कनेक्शन प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
किसान का स्वयं का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से लिंक हो
कृषि यंत्र के हिसाब से डीडी
इस योजना करने की पात्रता
यदि आप भी इस योजना के तहत आवेदन करके फर्टिलाईजर ब्राडकस्टर मशीन एवं पल्वेराइज़र (3 एच.पी. तक) लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ बड़ी पात्रता नहीं है किसान के पास खुद का ट्रैक्टर होना अनिवार्य है
उसी के साथ में विभाग द्वारा विभिन्न कृषि यंत्रों पर पहले जब सब्सिडी निकल गई उसके अंतर्गत 5 वर्षों में किसानों ने लाभ नहीं लिया हो..Krishi yantara Subsidy
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नोट; Mandikabhav.net वेबसाइट किसी भी सरकारी संस्था सरकारी विभाग या किसी भी सरकारी मंत्रालय से जुड़ी नहीं है ना ही किसी से कोई संबंध रखता है यहां सिर्फ एक व्यक्तिगत लेख एवं ब्लॉग है जिसमें दी गई समस्त जानकारी इंटरनेट के विभिन्न स्रोतों से ली गई है यदि इस आर्टिकल में किसी भी प्रकार की त्रुटि आई है तो कृपया क्षमा करें एवं हम से संपर्क करके कृपया उसे त्रुटि के बारे में बताएं हमारी टीम उसे त्रुटि को जल्द से जल्द सही करने का प्रयास करेगी धन्यवाद टीम Mandikabhav.net
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About Author -: मेरा नाम रवि मीणा है में मूलतः राजगढ़ मध्यप्रदेश का निवासी हु और में काफी सालों से ब्लागिंग कर रहा हु मेरी रूचि नई नई योजनाओं तथा न्यूज के बारे में जानकारी लेकर उन्हें सभी लोगो तक एक दम सरल भाषा में इंटरनेट के माध्यम से पहुंचाकर उन्हें जागरूक करने में है इसलिए हमने यह वेबसाइट बनाई है हमारा उद्देश्य है की सभी लोगो तक सरकार की लाभकारी योजनाएं की जानकारी पहुंच सके हमने हर योजनाओं तथा न्यूज के पहलू का विस्तारपूर्वक अध्ययन के करने के बाद पोस्ट करते है फिर भी कोई त्रुटि या अन्य समस्या हो तो कृपया हमें ईमेल करे हमारा ईमेल पता है rm467ravi@gmail.com